राजस्थान शुभ शक्ति योजना| ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म | Shubh Shakti Scheme 2020
इस योजना का शुभारम्भ 01 जनवरी 2016 को किया गया था। सरकार द्वारा लागू की गयी सभी सरकारी योजनाओं को आप तक पहुँचाना हमारा काम हैं। जिससे आप सभी लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों (Poor Families by Government) के लिए शुरू की गयी शुभ शक्ति योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हैं।
Rajasthan Shubh Shakti Yojana 2021
इस योजना से गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊपर (Life Level of Poor Families Above) उठेगा। और उनकी गरीबी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। इस योजना प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों परिवार की बेटियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत अविवाहित बेटियों एवं महिला हिताधिकारी को सरकार की तरफ से 55 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान (Provide Financial Assistance of Rs. 55 Thousand to the Unmarried Daughters and Women Beneficiaries) की जाएगी। जैसा आप लोग जानते हो राजस्थान राज्य में लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता हैं। बेटी के माँ – बाप उन्हें अपने ऊपर बोझ समझते हैं। और माँ – बाप के इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से हिताधिकारी महिलायें या बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा व्यवसाय प्रशिक्षण (Business Training) प्राप्त करने, खुद के व्यवसाय को आरम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने विवाह करने हेतु इस राशि का उपयोग कर सकती हैं।शुभ शक्ति योजना के लिए योग्यता
Eligibility for Auspicious Power Scheme
- राज्य सरकार ने “शुभ शक्ति योजना” (Shubh Shakti Yojana) के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इनको पूरा करने वाला लाभार्थी ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के माता- पिता दोनों को कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी के निर्माण में श्रमिक होना आवश्यक हैं।
- शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को या उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदान (Incentive Fund) की जाएगी।
- इस योजना के लाभ लेने के लिए महिला हिताधिकारी अविवाहित हो अथवा हिताधिकारी (Female Beneficiary Unmarried or Beneficiary) की पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और उसे अविवाहित होना भी आवश्यक हैं।
- महिला हिताधिकारी या हिताधिकारी की पुत्री कम से कम 08वीं पास होना अनिवार्य हैं।
- महिला हिताधिकारी या हिताधिकारी की पुत्री के नाम पर बैंक में खाता होना जरुरी हैं।
- अगर हिताधिकारी महिला का अपना घर हैं। तो उसके घर में शौचालय होना भी आवश्यक हैं।
- शुभ शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन तिथि से एक महीने पहले एक साल के समय में हिताधिकारी महिला को कम से कम 90 दिन तक श्रमिक के रूप में निर्माण कार्य करना भी आवश्यक हैं।
- इस योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने पर ही भौतिक सत्यापन (Physical Verification Only on the Incentive Amount Beneficiary of Construction Worker) की शर्त पर प्रदान की जाती है | यह सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक अभियंता सरकारी, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया जाता है |
- इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से हिताधिकारी महिलायें या पुत्री अपने विवेक के अनुसार अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करने, खुद के व्यवसाय को प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने विवाह करने हेतु के लिए इस राशि का उपयोग कर सकती हैं।
- शुभ शक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन तैयार करते समय हिताधिकारी का परिचय पत्र वैध (Identity Letter of Beneficiary is Valid) होना चाहिए।
शुभ शक्ति योजना की समय सीमा
Timeframe for Auspicious Power Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई शुभ शक्ति योजना के लिए आवेदन पत्र हिताधिकारी महिला द्वारा पंजीकरण करने के 01 वर्ष का समय पूरा होने के पश्चात अथवा अविवाहित पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 06 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 06 माह की अवधि में जो भी लागू अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है |
शुभ शक्ति योजना का लाभ उठाने के लिए आपको श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होना जरूरी है आपके पास में श्रमिक कार्ड आवश्यक होना चाहिए श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं व श्रमिक कार्ड की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंClick
शुभ शक्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Essential Documents for Auspicious Power Plan
राज्य सरकार ने शुभ शक्ति का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों को भी निर्धारित किया हैं। इन दस्तावेजों के बिना कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन दस्तावेजों का विवरण नीचे किया गया हैं।
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
- भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी (Photo copy of Bamasha Card)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- स्थाई प्रमाण पत्र (Fixed Certificate)
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of BPL Ration Card)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Copy of Bank Passbook)
- 8वीं पास होने का प्रमाण पत्र (8th Pass Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र (Beneficiary Registration Identity Letter)
- पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
शुभ शक्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
Online Application for Auspicious Power Yojana
शुभ शक्ति योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
शुभ शक्ति योजना के भरे गए फॉर्म के स्टेटस देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
1.दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की “शुभ शक्ति योजना” (Shubh Shakti Yojana) के लिए यदि आप ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना चाहते हैं। तो आप नीचे दिए गए स्टेपों का पालन करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले राज्य की इस ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) के लिंक पर क्लिक करना होगा।
वेबसाइट ओपन करने के पश्चात “श्रम विभाग राजस्थान सरकार” का होम पेज (Home Department of Labor Department Rajasthan Government) खुल जायेगा। इस पेज पर आपको योजनाओं के फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
3.@} अब अगले पेज पर आपको “शुभ शक्ति योजना”के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
4.@} इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरें। और अपने दस्तावजों की कॉपी भी संलग्न करें
5.@} आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने स्थानीय श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
शुभ शक्ति योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
Offline Application for Shubh-Shakti Yojana
दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी स्थानीय श्रम कार्यालय (Near Local Labor Office) में जाना होगा। वहाँ से शुभ शक्ति योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही- सही भरें। और अपने दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी फॉर्म (Photocopy of Documents Also Form) के साथ संलग्न करें।
श्रमिक विभाग छात्रवृत्ति योजना की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे अपने स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (Other Officers Authorized by the Local Labor Office or the Mandal Secretary, Sub-Divisional Officer) के कार्यालय में जमा कर दें।
} शुभ शक्ति योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस पते पर सम्पर्क करें।
श्रम भवन, शांति नगर, खाती पुरा रोड,हसनपुरा, जयपुर
पिन कोड – 302006
टोल फ्री नंबर – 1800-1800-999
फैक्स नंबर – 91-141-2450782
ईमेल – bocw.raj@gmail.com
दोस्तों “शुभ शक्ति योजना”(Shubh Shakti Yojana) के बारे में यदि आप हमसे कोई प्रश्न (Ask Question) पूछना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स (Comment Box) में जाकर पूछ सकते हो। हमारे द्वारा आप के प्रश्नों का अवश्य जवाब दिया जायेगा।
शुभशक्ति योजना
हितलाभ
इस योजना के श्रमिक विभाग के अन्तर्गत रजिस्टर श्रमिक पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रूपये (शब्देन पचपन हजार रूपये) प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी।
योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा
1.हिताधिकारी द्वारा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा| अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन स्वीकृति से पूर्व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा|
2 आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3 शुभ शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि श्रम विभाग में पिछले 6 महीने से हिताधिकारी का रजिस्टर तो होना जरूरी है साथ में पिता अधिकारी की पुत्री का 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करना जरूरी है
4 उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रोत्साहन/सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।
शुभ शक्ति योजना का फार्म आप किसी भी नजदीकी ईमित्र से भरवा सकते हैं
लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम 6 महिने से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;
हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों ही इस योजना का लाभ उठा सकती है
महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो
हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो;
हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो
हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;
आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष अवधि में हिताधिकारी ने कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो
प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने भौतिक सत्यापन की शर्त पर देय होगी| पात्रता का सत्यापन मंडल सचिव द्वारा निर्देशित अधिकारीयों / निरीक्षकों/ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा ;
प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने मे किया जायेगा
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