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Sunday, February 9, 2020

Rajasthan Wine Shop Tender Application Form 2020–2021:Desi Angreji Daru Theka Registration form



Rajasthan Wine Shop Tender Application Form 2020–2021:Desi Angreji Daru Theka Registration form 

नई सूचना देखे-08 फरवरी 2020-:राजस्थान आबकारी विभाग द्वारा आबकारी एवं मद्य-सयंम नीति वर्ष 2020-2021 के निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई गई है,हम इस पोस्ट में आपको संपूर्ण  जानकारी देंगे कि राजस्थान वाइन शॉप टेंडर राजस्थान दारू के ठेके की कब लॉटरी आएगी कब से आवेदन शुरू होंगे आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई सूचना पढ़ लेवें , और उसके पश्चात् ही आवेदन करे, अधिक जानकारी आप संबंधित आबकारी नीति का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि नीचे दिया गया है

राजस्थान नई आबकारी नीति 2020

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शराब ठेके की लॉटरी जिला मुख्यालय पर निकाली जाएगी,लॉटरी से पूर्व आपको शराब ठेके का आवेदन फॉर्म उचित फीस अपने कागजात के साथ जमा कराने होंगे ,परेशानी से बचने के लिए आवेदन समय से पूर्व भरना सुनिश्चित करें| आप भी अगर राजस्थान वाइन शॉप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आधिकारिक वेबसाइट से अथवा इस पेज के अंत में दी गयी लिंक से अपने आवेदन विभाग को प्रस्तुत कर सकते है। अगर आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो, आप हमें कमेंट कर के बता सकते हो हम आपकी सहायता करेंगे



Rajasthan Wine Shop Tender Application Form 2020 Desi Angreji Daru Theka Registration: नई आबकारी नीति 2020– The Excise department is the third largest tax revenue earning department of state government.
  • पात्र व्यक्ति राजस्थान शराब दुकान निविदा आवेदन फार्म फरवरी 2020-2021 से ऑनलाइन भर सकता है|
  • आप राजस्थान देसी अँग्रेज़ी बियर दारू ठेका लॉटरी फॉर्म केवल ऑनलाइन मध्यम से ही भर सकते है|
  • आपको सूचित किया जाता है की देसी अँग्रेज़ी बियर दारू ठेका लॉटरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मार्च 2020 है|
  • ऑनलाइन आवेदन आप किसी भी ई मित्र और अपने कंप्यूटर से कर सकते है
  • ऑनलाइन आवेदन की एक प्रितिलिपि और आवेदन शुल्क की मूल कॉपी और कोई भी एक पहचान पत्र की एक कॉपी आबकारी विभाग मे जमा करवानी होगी
  • जिले मे एक आवेदक के द्वारा एक दुकान के एक ही आवेदन किया जाता है, तो उसे संबंधित दुकान के लिए निर्धारित आमानत राशि ही जमा करनी होगी
  • ऑनलाइन आवेदन आप किसी भी ई मित्र और इंटरनेट बॅंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कर सकते है
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद वीबगिय साइट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का ए 4 साइज़ के जीएसएम पेपर के सादे कागज पर प्रिंट लिया जाएगा|
  • महत्वपूर्ण निर्देश: – राजस्थान आबकारी विभाग देसी, अँग्रेज़ी, बियर ठेका आवेदन शुल्क के साथ अनुमानित राशि का 1 प्रतिशत हिस्सा आवेदक को साथ मे जमा करवाना होगा|
    अगर आपका लॉटेरी मे नाम नही निकलता है तो आवेदन शुल्क काटकर, अनुमानित राशि का 1 प्रतिशत हिस्सा आवेदक को वापिस लौटा दिया जाएगा

राजस्थान आबकारी विभाग देसी अँग्रेज़ी बियर ठेका लॉटरीऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2020-2021 भरने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक राजस्थान आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाए|
  • आवेदक को फॉर्म भरने से पहले राजस्थान आबकारी विभाग की सरकारी अधिसूचना ध्यान से पढ़ें
  • उसके बाद आवेदक राजस्थान देसी अँग्रेज़ी बियर ठेका लॉटरी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2020 लिंक पर जाए
  • आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म मे पूछी गयी सभी बातो को साफ साफ भरना है,
  • फॉर्म भरने के बाद आपको राजस्थान आबकारी विभाग के फेवर मे डिमॅंड ड्राफ्ट बनवाना होगा|
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप फॉर्म को सब्मिट कर दे
  • तथा उसके बाद ए 4 साइज़ के पेपर पर सादे कागज पर प्रिंट आउट निकाल ले

👉🤹‍♂जयपुर: आबकारी विभाग की ओर से वर्ष 2020-2021 की के शराब ठेकों के लिए आवेदन तिथि की घोषणा कर दी है. *आवेदन 12 फरवरी से 27 फरवरी तक 6 बजे तक आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे. शराब दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क इंटरनेट बैंकिंग, ई ग्रास चालान और डीडी के माध्यम से जमा कराए जा सकेंगे.* ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन पेमेंट के बाद आवेदन पत्र और चालान की प्रति जिला आबकारी अधिकारी को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है. 
7 मार्च को निकलेगी लॉटरी:
प्रदेश भर में विभिन्न जिला मुख्यालय पर 7 मार्च को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के समक्ष 11:00 बजे लॉटरी निकाली जाएगी. लॉटरी निकालने की जानकारी और सूचना जिला कलेक्टर और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर जल्द ही उपलब्ध होगी. 
एक व्यक्ति को एक ही दुकान का आवंटन:
आबकारी विभाग की ओर से यह नियम हर साल लागू होता है. इसमें यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक समूह या दुकान का आवेदन करता है और 1 से अधिक समूह या दुकान में उसका चयन हो जाता है, तो उसे वह समूह आवंटन किया जाएगा, जिसके लिए सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हो. समूह/दुकानों हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकान आवंटित की जाएगी जिस की वार्षिक राशि अधिक हो. 
वार्षिक बेसिक लाईसेंस फीस रहेगी ऐसी:
– जयपुर, जोधपुर- 26 लाख रुपए
– अन्य संभागीय मुख्यालय, माउंट आबू व जैसलमेर- 22 लाख रुपए
– जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर- 16 लाख रुपए
– अन्य जिला मुख्यालय, नगरपालिका-नगरपरिषद कोटपुतली, ब्यावर, किशनगढ़, कुचामनसिटी, मकराना, देवली, रामगंजमंडी, झालारापाटन, भवानीमंडी, आबूरोड, बालोतरा, भीनमाल, गंगापुरसिटी, हिंडोनसिटी, निम्बाहेड़ा, फलौदी, सागवाड़ा एवं सूरतगढ़- 15 लाख रुपए
– अन्य नगरपालिकाएं (चतुर्थ श्रेणी की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)- 13 लाख रुपए
इस बार दो कैटेगरी में आवेदन शुल्क:
10 लाख रुपए तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह के लिए 25 हजार रुपए आवेदन शुल्क लगेगा. वहीं, 10 लाख रुपए से अधिक निर्धारित वार्षिक समूह वाले के लिए 30 हजार रुपए लगेगा.

क्लब बार लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी:
– जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर के सिविल क्लब – दो लाख रुपए (कोई परिवर्तन नहीं)
– अन्य स्थानों के सिविल क्लब – डेढ़ लाख रुपए (कोई परिवर्तन नहीं)
– जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर कॉमर्शियल क्लब- 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए
– अन्य स्थान के कॉमर्शियल क्लब- 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए
अंग्रेजी शराब की दुकानें- 1000
देशी शराब की दुकानें- 6665
बिक्री का समय- सुबह 10 से शाम 8 बजे तक:
पांच ड्राई डे : गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, महावीर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती
कम बेची तो लगेगा जुर्माना:
वर्ष 2019-20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020-21 के उसी त्रैमासिक उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वालों पर पेनल्टी लगेगी. यह भारत निर्मित विदेशी मदिरा की मात्रा पर 20 प्रतिशत प्रति बल्क लीटर और बीयर की मात्रा पर 10 प्रतिशत प्रति बल्क लीटर होगा. 

गोदाम, दुकानों पर जीओ टैग:
अक्सर स्कूल, धार्मिक स्थलों के पास दुकान को लेकर जनता विरोध में उतर आती है. इससे बचने के लिए अब सभी गोदामों, दुकानों के लोकेशन ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे. उन पर जीओ टैग के कॉडिनेट डाटा को ऑनलाइन फीड कर स्कूल, धार्मिक स्थल, आंगनवाड़ी, अस्पताल आदि को शामिल कर दूरी देखी जाएगी. वहीं, अब आंगनवाड़ी के पास भी दुकानें नहीं खोली जाएगी. अब मदिरा उत्पादन, निकासी को इलेक्ट्रानिक तरीके से ट्रेक एवं ट्रेस किया जाएगा. होलोग्राम से युक्त क्युआर कोड से सूचना जुटाई जाएगी. 
होलसेल व आउटलेट होंगे शुरू:

विदेशों से आयातित मदिरा की तस्करी रोकने के लिए राज्य में इनकी उपलब्धता को आसान बनाया जाएगा. राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड अथवा उसके फ्रेंचाईजी की ओर से जयपुर जिले में आयातित विदेशी मदिरा के हॉलसेल बॉड संचालित किए जाएंगे. आरएसबीसीएल, पर्यटन निगम और गंगानगर शुगर मिल फ्रैंचाईजी की ओर से राज्य में अन्य स्थानों पर भी आउटलेट शुरु होंगे.

आबकारी नीति 2020 एप्लीकेशन फॉर्म अन्य जानकारी डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें




विज्ञप्ति (2020-2021)विस्तृत निर्देश एवं शर्ते (देशी मदिरा) (2020-2021)
विस्तृत निर्देश एवं शर्ते (IMFL/Beer) (2020-2021)आवेदन करने की चैक लिस्ट(2020-2021)
आवेदन के लिए भुगतान प्रक्रिया (2020-2021)इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान के लिए ई-ग्रास पर उपलब्ध बैंक (2020-2021)
आवेदन भरने हेतु यूजर मैन्युअल (2020-2021)आबकारी अधिकारियों के टेलीफोन नंबर की सूची(2020-2021)
पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दूकान समूहों की विज्ञप्ति | (2020-2021)पड़त देशी मदिरा समूह की सूची (2020-2021)
जिलेवार सफल एवं आरक्षित आवेदको की सूची(2020-2021)राजस्थान आबकारी विभाग अधिकारिक वेबसाइट(2020-2021)


आवेदन से पहले संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें


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