किसान खेत तालाब (तलाई) अनुदान के लिए आवेदन ईमित्र से कैसे करे (subsidy on farm pond) Subsidy Yojana:राजस्थान किसान फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना किसान खेत तालाब (तलाई) अनुदान के लिए आवेदन ईमित्र से कैसे करे (subsidy on farm pond) Subsidy Yojana:राजस्थान किसान फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना - Study Govt Exam

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Wednesday, October 21, 2020

किसान खेत तालाब (तलाई) अनुदान के लिए आवेदन ईमित्र से कैसे करे (subsidy on farm pond) Subsidy Yojana:राजस्थान किसान फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना

किसान खेत तालाब (तलाई) अनुदान के लिए आवेदन ईमित्र से कैसे करे (subsidy on farm pond) Subsidy Yojana:राजस्थान किसान फार्म पोंड (खेत तलाई) योजना 

फार्म पौण्‍ड (खेत तलाई)

वर्षा जल संग्रहण हेतु समस्‍त जिलों के कृषको के लिये फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है आज हम इस योजना के बारे में बताएंगे इस योजना में कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है और अनुदान लेने के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा इसके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए कितने दिनों में आपका फॉर्म approved हो जाएगा


देय अनुदान

सबसे पहले हम आपको बताते हैंकि जब करसक फॉर्म पूर्ण बनाता है तो उसको कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 52,500/- कच्‍चे फार्म पौण्‍ड पर तथा राशि रूपये 75,000/- प्‍लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ (300 माईक्रोन, बी आई एस मापदण्‍ड के अनुसार हो) जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

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पात्रता

पात्रता के लिए जरूरी है कि कृषक के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व हो कृषक के लिए जरूरी है कि वह जिसमें फॉर्म पौण्ड बनवा रहा है वह भूमि उसके नाम होनी चाहिए

आवेदन प्रक्रिया

आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फॉर्म पौंड के लिए आपका आवेदन किस प्रकार से करना है आप ईमित्र के माध्यम से फॉर्म फोन का आवेदन कर सकते हो
 ईमित्र के माध्‍यम से
कृषक अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकेगा।
हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर ईमित्र पर ऑनलाइन फॉर्म करना होगा ईमित्र कियोस्क पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कराये जाने के बाद रसीद प्राप्‍त करेगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कृषक मित्र के माध्यम से समय-समय पर चेक कर सकेगा कि उसके आवेदन की स्थिति क्या है

  स्‍वयं द्वारा आवेदन

आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा।
आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
आवेदन पत्र के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है।
संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा एक हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।

समय अवधि

कार्य पूर्ण होने के उपरान्‍त 30 दिवस मे निस्‍तारण करना होगा।

लाभ प्राप्ति का स्‍त्रोत

कृषि पौंड के लिए फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की जांच कृषि उप निदेशक कृषि विस्तार जांच करेगा अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो वहां से फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा और स्वीकृति का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई भी कमी है तो उसके सूचना भी आपको दी जाएगी

कहां सम्पर्क करें

अगर आपको ईमित्र से आवेदन करना नहीं आता है या ई-मित्र वाला आवेदन करने से मना कर देता है तो आप ग्राम पंचायत स्तर पंचायत स्तर उप जिला स्तर और जिला स्तर पर इसका आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा

ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।


आवेदन फॉर्म पात्रता व ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

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