सिलिकोसिस पीडि़त हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना फॉर्म पीडीएफ ऑनलाइन आवेदन डॉक्यूमेंट
सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति के लिए श्रमिक विभाग द्वारा योजना चलाई गई है जिसमें अगर सिलिकोसिस कोई पीड़ित व्यक्ति श्रम विभाग में पंजीकृत हैं तो उस को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इसके लिए आवश्यक है कि उसके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया हुआ पीड़ित होना आवश्यक है अगर वह सिलिकोसिस से पीड़ित है तो प्रमाण पत्र देव जाने से 6 मार्च का मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक आवेदन कर सकता है
जैसा की आप जानते ही होंगे की पत्थर की खदान में काम करने वाले श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी होना आम बात है। हालांकि यह बीमारी ज्यादा घातक तो नहीं हैं फिर भी इस बीमारी के होने पर मजदूर काम करने में सक्षम नहीं रह पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा सिलिकोसिस सहायता राशि दे रही है।
सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिक / मजदूर को सरकार की ओर से एक लाख रुपए और इसी बीमार के चलते अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को तीन लाख रुपए सिलिकोसिस सहायता राशि के रूप में दिये जाएंगे।
हितलाभ
सिलिकोसिस पीडि़त होने पर एक लाख रूपये और सिलिकोसिस से पीडि़त की मृत्यु होने पर तीन लाख रूपये सहायता
पात्रता एवं शर्ते
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक हिताधिकारी हों।
- सिलिकोसिस से पीडि़त होना न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो।
- वे श्रमिक, जिन पर खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं, वे सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
आवेदन की समय सीमा
मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने से 6 माह तक तथा मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक।
वांछित दस्तावेज
- मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।
- न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण-पत्र।
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
- भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना – ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना का आवेदन करने के लिए http://bocw.labour.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जायें।
- वेबसाइट के मुख्य पेज पर नीचे की तरफ “डाउनलोड आवेदन प्रपत्र” पर क्लिक करके श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ले।
- आवेदन पत्र में हिताधिकारी का नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि / आयु, पता इत्यादि ध्यानपूर्वक भर कर जिला श्रम कार्यालय में ऊपर दिये हुए दस्तावेजों के साथ लगा कर प्रस्तुत करें।
- अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद, पूर्ण संतोषजनक पाये जाने पर सिलिकोसिस सहायता राशि आवेदन करने की दिनांक से 30 दिन के अंदर-अंदर चैक द्वारा दे दी जाएगी
सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
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