राजस्थान प्रसूति सहायता योजना|ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म
श्रम विभाग राजस्थान सरकार प्रसूति सहायता योजना में यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो महिला श्रमिक के घर बेटी के जन्म होने पर 21,000 रूपये तथा बेटे के जन्म होने पर 20,000 रूपये प्रसूति सहायता राशि दी जाएगी, पर इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता व शर्ते रखी हैं। वित्तीय प्रसूति सहायता राशि उनही श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तो को पूरा करता है।
जननी सुरक्षा योजना राजस्थान के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त न होने की दशा में 1,000 रूपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी
प्रसूति सहायता योजना
प्रसूति सहायता योजना के तहत राजस्थान सरकार ने लड़की का जन्म होने पर 21,000 रू. तथा लड़के का जन्म होने पर 20,000 रू. देने का निर्णय किया है|
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना पात्रता
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
- अधिकतम दो प्रसव तक देय।
- संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ देय।
- प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
- पंजीयन से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता देय नहीं। पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता देय।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना आवेदन करने की समय सीमा
प्रसव तिथि के 90 दिन में (अस्पताल में प्रसूति होने का प्रमाण पत्र) आवेदन करना होगा|
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना दस्तावेज
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
- हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
- भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म दिखाई देगा|
- इस फॉर्म को डाउनलोड करें ।
अब आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरें|
सबमिट बटन पर क्लिक करें|
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंClick
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