राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना पीडीऍफ़ फॉर्म Construction Worker Tools Toolkit Support Scheme


निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना

राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना Construction Worker Tools Toolkit Support Scheme

राजस्थान श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों को पूजा टूल्कित खरीदने हेतु सहायता राशि दी जाती है सहायता राशि देने के लिए निर्माण श्रमिक हिताधिकारी का श्रम विभाग में कम से कम 3 वर्ष तक रजिस्टर्ड होना जरूरी है इसके अलावा टूलकिट और औजार स्वयं के कार्य व्यवसाय के लिए ही खरीद सकता हैपूजा टूलकिट खरीदते समय निर्माण श्रमिक द्वारा प्राप्त किए गए बिल को आवेदन के साथ चलेंगे ने करना आवश्यक है

पात्रता एवं मापदंड

3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो|
स्वंय के कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित टूलकिट/औजार खरीदने पर ही  राशी देय|
औजार/टूलकिट की खरीद स्वंय निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के साथ सलंगन करना आवश्यक|

सहायक दस्तावेज

हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति।
हिताधिकारी के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की स्वप्रमाणित प्रति।
योजना संबंधित जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-8)|
औजार खरीदने का मूल बिल
पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र

राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
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