देश में लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन


देश में लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन


 केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार शाम जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया था। जिसके 14 अप्रैल को फिर बढ़ाया गया। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा था। जिसे 14 दिन बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा।

दो हफ्ते के लिए और बढ़ा लॉकडाउन

गृह मंत्रालय ने देश में दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन को तीन मई से 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन।


समीक्षा के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला
गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोरोना वायरस का खतरा सामने है। जो समीक्षा की गई है, उनमें सामने आया है कि लॉकडाउन इसे रोकने के लिए अहम हथियार साबित हुआ है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन दो हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ लिए रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के आधार पर नई गाइडलाइन भी जारी की हैं।

ग्रीन और ऑरेंज जोन में लोगों को शर्तों के साथ मिलेगी छूट, रेड जोन में कोई राहत नहीं.
इस बीच ट्रेन और बस के संचालन पर लगी रोक जारी रहेगी, स्कूल, कॉलेज भी नहीं खुलेंगे.


  • गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे।
  • यहां साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी।
  • एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी।
  • स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी।
  • पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा।
  • स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं चलेंगे।
  • ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा को अनुमति दी जाएगी लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा।

ट्रेन, बस, हवाई सेवा रहेगी बंद
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जो सेवाएं पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, उसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन शामिल है। इसके अलावा देशभर में कहीं भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं जिलों के भीतर जरूरी कामों के लिए आने-जाने की छूट अभी की तरह होगी। दोपहिया वाहन से जाया जा सकेगा और कार में तीन सवारी तक जा सकेंगी।

Official आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
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