Rajasthan driving license Apply Online form राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे बनवा सकते हैं इसके बारे में हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे राजस्थान में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बनवा सकते हैं जिससे आपको आरटीओ ऑफिस में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए राजस्थान सरकार ने परिवहन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है इससे लोग आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं बिना किसी दलाल के चक्कर लगाए
Rajasthan driving license Apply Online form
परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और वाहन पंजीयन में निवास स्थान प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है. अब राजस्थान में किसी भी आरटीओ, डीटीओ कार्यालय से लाइसेंस और वाहन का पंजीयन कराया जा सकता है. वाहन चालक अपने स्थायी पते के आधार पर प्रदेशभर के सभी 53 लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ऑफिस में कहीं भी अपना लर्निंग-परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवा सकेंगे और अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.Rajasthan driving license Requerd Documents
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- 10वीं का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र
- पेंशन पास बुक
- केंद्र व राज्य सरकार के आईडी कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, पासपोर्ट, एलआईसी पॉलिसी
- राशन कार्ड
- बिजली का बिल, एलपीजी कनेक्शन बुक, हाउस रेंट एग्रीमेंट
- पासपोर्ट साइज की फोटो दो
Rajasthan driving license Eligiblety
भारत का नागरिक जो मानसिक रुप से सही हो.आवेदक की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए (बिना गियर वाले 2 व्हीलर के लिए 16 साल की उम्र मान्य है बशर्ते उसके माता पिता की रजामंदी हो.
Rajasthan driving license General Requirement
General Requirement : उस applicant को traffic rules and regulations के बारे में जरुर पता होना चाहिए. इसके साथ उस applicant के पास valid age proof and address proof documents होना अत्यंत आवश्यक है.Driving license online application form (DL) apply online
- सबसे पहले आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट parivahan.gov.in की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन करना होगा.
- अब आपको Select करना है कि आपको किस स्टेट का लाइसेंस बन बनवाना चाहते हैं उस state को सेलेक्ट कीजिए.
- अब आपके सामने ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन. अब अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर के न्यू ड्राइविंग लाइसेंस लिंक पर क्लिक करें.
- अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपको मांगी गई सारी जानकारी सही से भरनी होगी.
- आवेदन के लिए फीस भी आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं.
- आवेदन सम्पूर्ण होने पर आवेदन संख्या नोट कर के रख लें.
- ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत स्थाई लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों.
- आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है.
- ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा.
- ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक का लर्निंग लाईसेंस कार्यालय में जमा कर लिया जावेगा.
- कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे.
- परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में अपनी देख रेख में ड्राईविंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा.
- ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को स्थाई लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा.
- किसी भी वाहन चालक को लाइसेंस व अन्य दस्तावेज के साथ रखने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. परिवहन विभाग ने एप की सुविधा मुहैया करवा दी है. डिजीलॉकर के माध्यम से सभी जरुरी कागजातों को सुरक्षित रखा जा सकेगा. केन्द्र सरकार ने डिजीटल लॉकर योजना शुरु की है. इस योजना के बाद अगर डिजिटल लॉकर में अपनी गाड़ी की आरसी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, तो आपको इसकी हार्ड कॉपी लेकर चलने की जरुरत नहीं पड़ेगी. यातायात पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य होगी. डिजिटल लॉकर के लिए आधार कार्ड की जरुरत होगी.
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